जगदलपुर : चौपाटी फूड स्टालों, किराना दुकानों, होटल में स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी निरीक्षण

 जगदलपुर 10 जुलाई 2023

कलेक्टर विजय दयाराम के. के आदेशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा बरसाती मौसम एवं त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त चौपाटी फूड स्टालों,किराना दुकानों, होटल में स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमित निरीक्षण, नमूना संग्रहण एवं अनियमितता पाये जाने पर कार्यवाही किया गया। तोकापाल ब्लॉक के समस्त खाद्य प्रतिष्ठानों एवं डिमरापाल मेडिकल कॉलेज जगदलपुर के सामने संचालित फूड स्टालों, किराना दुकान एवं होटलों का सघन निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं टीम द्वारा किया गया। इस दौरान खाद्य लाइसेंस की जांच की गई, जिसमें बहुत से प्रतिष्ठानों में लाइसेंस नहीं पाया गया, उन्हें सात दिवस का समय देते खाद्य लाइसेंस-पंजीयन लेकर ही खाद्य कारोबार करने हेतु निर्देशित किया गया। मोबाईल फुड लैब के माध्यम से नमूना संग्रहण किया गया एवं फूड लैब द्वारा तत्काल नमूना जांच कर रिपोर्ट दिया गया। मोबाइल फूड लैब के माध्यम से कुल 55 नमूना संग्रहण किया गया जिसके तत्काल जांच करने पर 46 नमूना मानक पाया गया, 04 नमूना मिथ्याछाप, 04 अवमानक एवं 01 असुरक्षित पाया गया। अवमानक एवं असुरक्षित नमूनों को तत्काल नष्ट करवाया गया।

निरीक्षण के दौरान जिन खाद्य परिसरों में नियमानुसार स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं करना पाया गया उन्हें तत्काल सुधार करने हेतु 09 दुकानों को नोटिस जारी किया गया। इस दौरान कोल्ड ड्रींग्स लेस पैकेट सूजी, ब्रिटानिया जिमजम बिस्कीट, पैक्ड आटा एक्सपायर पाया गया जिसे तत्काल नष्ट करते हुए भविष्य में नियम का पालन न करने पाए जाने पर अधिनियम अनुसार कार्यवाही एवं चालानी कार्यवाही करने संबंधी चेतावनी दी गयी। इस सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुष्मित देवांगन, नमूना सहायक नंद किशोर हिरवानी, एवं मोबाइल फूड लैब के स्टॉफ उपस्थित रहे। बरसाती मौसम को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त रेस्टोरेंट, फास्ट फुड सेंटर, ठेले गुमटी, जूस सेंटर संचालकों को सुझाव एवं निर्देशन हेतु अखबार पेपर का उपयोग पूर्णतः बंद करें उसके स्थान पर फुड ग्रेड पेपर का उपयोग करें। बरसात को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता एवं उपयोग किये जाने पानी का विशेष ध्यान रखें। खाद्य पदार्थों को ढक कर रखें एवं बासी खाद्य पदार्थों को तत्काल नष्ट कर दें। नियमानुसार खाद्य लाइसेंस-पंजीयन लेकर ही खाद्य कारोबार किया जाए। खाद्य विनिर्माण एवं बिक्री के समय स्वयं एवं समस्त स्टॉफ द्वारा हाइजिन मानकों का पूर्ण पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।


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