क्या राज्य सरकारें अपने यहां CAA लागू होने से रोक सकती हैं? क्या कहता है संविधान

 

 केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही अब नागरिकता संशोधन कानून देशभर में लागू हो गया है. लेकिन राज्यों में इस कानून को लागू करने को लेकर विवाद बढ़ गया है. पश्चिम बंगाल और केरल जैसे कई राज्यों का कहना है कि वे अपने-अपने राज्यों में इस कानून को लागू नहीं करेंगे.

लेकिन भारत के संविधान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी राज्य सीएए लागू करने से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि नागरिकता संघ सूची के तहत आता है ना कि राज्य सूची के. नागरिकता संशोधन का बिल दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों से पास हो गया था. इसके बाद से इसे लेकर देशभर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए. इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रताडि़त लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है. लेकिन इसके लिए शर्त है कि ये लोग 31 दिसंबर 2014 से भारत आए हो. केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि वे अपने राज्यों में सीएए को लागू नहीं होने देंगे. 


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