SP की अनुशंसा पर कलेक्टर ने 3 आदतन अपराधियो को किया जिला बदर.. कांग्रेस नेता शानू खान को भी रहना होगा जिले के बाहर….

 


पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तीन गुण्डा बदमाशों को जिला बदर का आदेश दिया है। तीनों गुण्डा बदमाश की सूची में एक तथाकथित युवा कांग्रेस नेता भी शामिल है। 3 आदतन अपराधियों को किया गया जिला बदर,शानू खान (जफर) , हरिश्चंद्र ठाकुर (गोलू) एवं विनोद साहू को किया गया जिला बदर,जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पारित किया गया आदेश ।


जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु एवं आगामी लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु विभिन्न थानों से प्रेषित रिपोर्ट एवं पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जिला बदर का आदेश जारी किया है, और तीनों आदतन अपराधियों को 24 घण्टे के अंदर बिलासपुर जिले से बाहर रहने के आदेश दिए हैं।



हरिशचंद उर्फ गोलू ठाकुर पिता सुभाष ठाकुर 50 वर्ष सा० पुरानी बस्ती कोटा थाना कोटा बिलासपुर छ०ग०।





शानू खान पिता शफिक खान 26 वर्ष सा० चांटीडीह पठान मोहल्ला थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर छ०ग०



विनोद साहू पिता बहादूर साहू 51 साल निवासी मडई थाना सीपत जिला बिलासपुर छ.ग छ०ग०


विभिन्न थानों में तीनो के विरूद्ध मारपीट, गुण्डागर्दी, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, लूटपाट, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं।


लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की मांग पर जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण ने तीन आदतन बदमाश और गुण्डों को जिला बदर का आदेश दिया है। जिला बदर की सूची में तथाकथित एक युवा कांग्रेस नेता का भी नाम शामिल है। कलेक्टर अवनीश शरण के फरमान में स्प्षट कहा गया है कि तीनों गुण्डों को 24 घण्टे के अन्दर जिला से बाहर जाना होगा।


जारी सूची में पुरानी बस्ती कोटा निवासी हरिशचन्द्र उर्फ गोलू ठाकुर, मड़ई थाना सीपत निवासी विनोद साहू और चांटीडीह पठान मोहल्ला सरकन्डा थाना निवासी शानू खान है। फरमान में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की विभिन्न धाराओं के तहत तीनों बदमाशों को जिले से बाहर किये जाने का आदेश दिया जाता है।


राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की विभिन्न धाराओं के तहत जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किये हैं और सभी आरोपियों को छह महीने के लिए बिलासपुर जिला छोड़ने के आदेश दिए हैं। तीनों आरोपियों को बिलासपुर राजस्व जिला सहित आसपास के जिले-जांजगीर चाम्पा, कोरबा, मुंगेली, गौरेला पेण्ड्रा मारवाही तथा बलौदाबाजार जिले की सीमा से छह महीने बाहर रहना होगा।


पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षकों के साथ लिए गए समीक्षा बैठक में निर्देश दिया था कि जिले के अंदर जितने भी ऐसे गुंडा बदमाश है जिनके खिलाफ कई थानो एक से अधिक अपराध दर्ज है उन पर जिला बदर की कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिसका पालन करते हुए पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के द्वारा 40 से अधिक गुंडा बदमाशों की सूची जिला कलेक्टर को जिला बदर के लिए अनुशंसा करते हुए प्रेषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर कलेक्टर ने तीन आदतन गुंडा बदमाशों के आदेश आज जारी किया है।





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