रायपुर :- पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर अमरेश मिश्रा तथा पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं समस्त थाना प्रभारियों को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है।
इसी तारतम्य में दिनांक 25.08.25 को थाना कबीर नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति उम्र करीबन 21-22 साल जो कि सोनडोंगरी तालाब के पास बोरी के अंदर एवं बैग में अवैध नशीली सिरप भारी मात्रा में रखकर बिक्री करने हेतु ग्राहक तलाश रहा है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते एवं नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक ईशू अग्रवाल(भा.पु.से.) द्वारा थाना प्रभारी कबीर नगर को सूचना की तस्दीक कर आरोपियों को नशीली कफ सीरप के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया।वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना कबीर नगर पुलिस टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा व्यक्तियों को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम राहुल बंजारे पिता महेश बंजारे निवासी सतनामी बस्ती पीपल पेड़ के पास और नंदन मिश्रा पिता प्रमोद मिश्रा निवासी ग्राम मजगाँव तहसील देव तालाब जिला रीवा (म.प्र.) हाल पता अवधपारा सोनडोंगरी होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके पास रखे सफेद बोरी 33 और काले रंग के बैग का तलाशी लेने पर उनके पास 30 प्रतिबंधित नशीली सिरप TUSCOREX SYRUP रखा होना पाया गया तथा दुकान के पीछे एक कार्टून में 37 नग सिरप रखा होना पाया गया, जिस पर व्यक्तियों से उक्त प्रतिबंधित नशीली सिरप रखने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों राहुल बंजारे पिता महेश बंजारे निवासी सतनामी बस्ती पीपल पेड़ के पास और नंदन मिश्रा पिता प्रमोद मिश्रा निवासी ग्राम मजगाँव तहसील देव तालाब जिला रीवा (म.प्र.) हाल पता अवधपारा सोनडोंगरी थाना कबीर नगर जिला रायपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से प्रतिबंधित नशीली सिरप TUSCOREX SYRUP कुल 100 शीशी प्रत्येक में 100 ML किमती 25000/- रू को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना कबीर नगर जिला रायपुर में अपराध क्रमांक 185/2025 धारा 21(सी) एवं 29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया गया।
आरोपियों के मेमोरेंडम के आधार पर सुरेंद्र सिंह पिता भालसिंह उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बनगोठरी थाना पिलानी जिला झुनझुन राजस्थान हाल पता सेक्टर 4 उदया सोसायटी बिजली ऑफिस के पास थाना आमानाका जिला रायपुर को संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तार कर तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायलय पेश किया गया
प्रकरण में फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेजेस के आधार पर अन्य आरोपियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है।
गिरफ्तार आरोपी
*1)राहुल बंजारे पिता महेश बंजारे निवासी सतनामी बस्ती पीपल पेड़ के पास*
*2)नंदन मिश्रा पिता प्रमोद मिश्रा निवासी ग्राम मजगाँव तहसील देव तालाब जिला रीवा (म.प्र.) हाल पता अवधपारा सोनडोंगरी*
3) सुरेंद्र सिंह पिता भालसिंह उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बनगोठरी थाना पिलानी जिला झुनझुन राजस्थान हाल पता सेक्टर 4 उदया सोसायटी बिजली ऑफिस के पास थाना आमानाका जिला रायपुर
कार्यवाही में निरीक्षक सुनील दास थाना प्रभारी कबीरनगर, उप निरीक्षक लोकेश्वर सदावर्ति, सहायक उप निरीक्षक नारायण सेन, प्र.आर. आलोप राठौर, आर. दीपक सिंह ठाकुर, मोसिन खान, गजेंद्र साहू, प्रेम प्रकाश चनाप, खगेश्वर राठीया म. आर. अमीना खातून तथा ACCU से सहायक उप निरीक्षक प्रेमराज बारीक,प्र.आर दीपक बघेल एवं आर. टीकम साहू, राकेश पांडेय, अभिषेक सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रहीं।