सक्ती : भाई बहू के साथ दुष्कर्म कर टेसी से सिर को मार कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

 फास्ट ट्रैक  कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने आरोपी को 55 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म कर लोहे के टेसी से सिर को मारकर हत्या करने के मामले में आरोपित अपराध दोष सिद्ध  पाए जाने पर अभियुक्त को दो बार आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया है। विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत  ने बताया कि वृद्ध मृतिका अपने घर में अकेली रहती थी उसके पति का देहांत कई वर्ष पूर्व हो गया था तथा उसका एकमात्र पुत्र कोरबा में प्राइवेट नौकरी करता था। अभियुक्त और मृतिका का मकान जुड़ा हुआ है

 मृतिका अभियुक्त का भाई का पत्नी है तथा संयुक्त खाते के जमीन को लेकर मृतिका और अभियुक्त के बीच आपसी वाद विवाद था। दिनांक 9 मई 2022 की रात्रि  अभियुक्त के पत्नी ने मृतिका को अपने घर में कुछ काम करते देखी थी उसके बाद 10 मई 2022 कि  सुबह 6:00 बजे उठकर अपने छत में गई  तो देखी की मृतिका की हत्या हो गई है ।आरोपी ने ही थाना हसौद में जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराया था जिस पर थाना हसौद द्वारा मर्ग क्रमांक 19 बटे 2022 दर्ज कर धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया  तथा विवेचना किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी से पूछताछ किया गया एवं उनके मेमोरेंडम कथन दर्ज किया गया

जिसमें उसने हत्या करना स्वीकार किया तथा हत्या में प्रयुक्त लोहे के टेसी जिसके बेट में हल्का खून का धब्बा था  एवं आरोपी के संतरे रंग का फुल शर्ट जिसमें कई जगह हल्का हल्का खून का धब्बा दिखाई दे रहा था को आरोपी द्वारा अपने घर के बाथरूम से निकालकर पेश करने पर पुलिस द्वारा जप्त किया गया । अभियुक्त रात्रि 11:00 गली तरफ से घूम कर वापस घर आ रहा था तो देखा कि मृतिका का घर का दरवाजा खुला हुआ है

 मृतिका अपने घर के आंगन में सोई हुई है तो मृतिका  को जान से मार कर खत्म करना है सोच कर रात्रि करीब 2:00 बजे अपने राजमिस्त्री का काम करने का  लोहे का टेसी जो ईट काटने का काम आता है को अपने साथ लेकर मृतिका के घर आंगन में गया और जबरदस्ती बलात्कार कर मृतिका के सिर में लोहे के टेसी से जोर-जोर से तीन बार मारा और मृतिका जब मर गई तो उसके घर के आंगन के दरवाजा को अंदर से बंद कर दीवार कूदकर टेसी को अपने साथ लेकर अपने घर चला गया और लोहे के टेसी और पहने हुए अपने  शर्ट को धोकर  बाथरूम के पीछे छुपा कर रख दिया और अपने कमरे में जाकर सो गया। थाना हसौद द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में उप जेल  शक्ति भेजा गया । तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 450, 376 ,201 के तहत अभियोग पत्र तैयार कर थाना हसौद  द्वारा विशेष न्यायालय शक्ति में प्रस्तुत किया गया था । 

प्रकरण में अभियोजन द्वारा सभी महत्वपूर्ण 22 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षण कराया गया। विशेष न्यायालय शक्ति  ने उभय पक्षों को पर्याप्त समय अपने पक्ष रखने के लिए  देने के पश्चात तथा अभियोजन एवं अभियुक्त पक्ष के अंतिम तर्क श्रवण करने तथा संपूर्ण विचारण पूर्ण होने  के पश्चात न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित कर दिए जाने से अभियुक्त फिरू राम साहू  पिता बोधराम साहू उम्र 56  वर्ष  थाना हसौद जिला शक्ति को विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी द्वारा सिद्ध दोष पाए जाने पर दोष सिद्ध घोषित किया गया है ।

अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के अपराध के लिए 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा ₹1000 का अर्थदंड ,भारतीय  दंड संहिता की धारा 302  के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं ₹2,000 का अर्थदंड तथा 376 की उप धारा 2 () भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं ₹ 2000 के अर्थदंड तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अपराध के लिए 1 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹500 के अर्थदंड  से दंडित किया गया है । अभियोजन  की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने किया ।

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